
जयपुर. Rajasthan News: मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना (सीएम ओटीएस) 2025-26 अब लागू कर दी गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमि विकास बैंकों के ऋणी किसानों और लघु उद्यमियों को वित्तीय संकट से उबारना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है, जिससे हजारों किसानों और छोटे व्यवसायियों को एक नई उम्मीद मिलेगी।
क्या है योजना का खास?
- अवधिपार हो चुके ऋणों में 100% ब्याज राहत: यदि ऋणी सदस्य अपनी मूलधन और बीमा प्रीमियम की पूरी राशि जमा करता है, तो उसे अवधिपार ब्याज और दंडनीय ब्याज पर 100 प्रतिशत राहत मिलेगी।
- नीलामी से खरीदी गई भूमि की वापसी: योजना में भूमि विकास बैंकों के नाम पर नीलामी से खरीदी गई भूमि को किसानों को वापस लौटाने का प्रावधान है।
- मृतक ऋणियों के वारिसों को भी लाभ: मृतक ऋणियों के मामलों में उनके वारिसों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
- आर्थिक स्थिति में सुधार: इस योजना से ऋणी किसानों और लघु उद्यमियों को बड़ी राहत मिलने के साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके अलावा, उन्हें राज्य सरकार की 5त्न ब्याज अनुदान योजना के तहत नवीन ऋण भी मिलेगा, जो उनके आर्थिक उन्नयन में सहायक होगा।
- पोर्टल के माध्यम से होगा क्रियान्वयन: योजना को पारदर्शी बनाने के लिए इसका क्रियान्वयन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। पात्र ऋणी सदस्य अपने जनाधार नंबर और मोबाइल नंबर भूमि विकास बैंक को उपलब्ध करवाकर योजना का लाभ उठा सकेंगे।
- सहकारिता मंत्री की अपील: सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें और सुनिश्चित करें कि सभी पात्र व्यक्तियों तक इसका लाभ पहुंचे।
कुल मिलाकर मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना भूमि विकास बैंकों के ऋणी किसानों और लघु उद्यमियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें न केवल ब्याज राहत प्रदान करेगा, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेगा।
