नई दिल्ली. Anti Paper Leak Law: NEET और UGC-NET परीक्षाओं में कथित अनियमितता के कारण उपजे विवाद के बीच केन्द्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए सरकार एक सख्त नया कानून लेकर आई है। एंटी-पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 को लागू कर दिया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने पर 10 साल तक की कैद और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। यह कानून देश में शिक्षा प्रणाली की शुचिता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र ने शुक्रवार (21 जून) की आधी रात इसका नोटिफिकेशन जारी किया है।
संसद से पारित हुआ था कानून, अब लागू किया
जानकारी के अनुसार फरवरी 2024 में संसद से यह कानून पारित कर दिया गया था, जो 21 जून 2024 से लागू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया। इस कानून के तहत सार्वजनिक परीक्षाओं में धोखाधड़ी (नकल) पर लगाम लगाने के लिए न्यूनतम 3 से 5 साल की कैद की सजा होगी। पेपर लीक गिरोह में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की कैद का प्रावधान है। इसके अलावा न्यूनतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।
कानून में संपत्ति कुर्क करने का है प्रावधान
इस कानून के तहत पेपर लीक गिरोह में शामिल लोगों पर जुर्माना 1 करोड़ रुपए से कम नहीं होगा। अगर संस्थान के संगठित पेपर लीक अपराध में शामिल पाए जाने पर उसकी संपत्ति कुर्क करने और जब्त करने का भी प्रावधान इस नए कानून में तय किया गया है। इतना ही नहीं परीक्षा की लागत भी उस संस्थान से वसूली जाएगी।
परीक्षा सेंटर भी 4 साल के लिए सस्पेंड होगा
यदि किसी परीक्षा केंद्र की गड़बड़ी में भूमिका पाई जाती है तो उस सेंटर को 4 साल के लिए सस्पेंड किया जाएगा। उस सेंटर को 4 साल तक के लिए कोई भी सरकारी परीक्षा कराने का अधिकार नहीं होगा।
सेंटर में हर किसी को नहीं मिलेगा प्रवेश
इस कानून के मुताबिक परीक्षा सेंटर हर कोई प्रवेश नहीं कर सकेगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे परीक्षा से जुड़ा काम नहीं दिया है, उसकी परीक्षा सेंटर पर अनुमति नहीं होगी।
एनटीए ने परीक्षा को किया स्थगित
एनटीए ने 25 से 27 जून तक होने वाली संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी-नेट परीक्षा जून 2024 स्थगित कर दी है। अपरिहार्य परिस्थितियों और लॉजिस्टिक मुद्दों के कारण इसे स्थगित करने की घोषणा की गई है। इस परीक्षा के आयोजन का संशोधित कार्यक्रम बाद में एनटीए के माध्यम से घोषित किया जाएगा।
