
Chhattisgarh News: रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति का ऐलान किया है, जिसके तहत उद्योगों को 75 करोड़ से लेकर 300 करोड़ रुपए तक की अनुदान सहायता दी जाएगी। यह नीति 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2030 तक लागू रहेगी और इसे राज्य के निर्माण के बाद की सातवीं औद्योगिक नीति माना जा रहा है।
ये है खास बातें
- कोर सेक्टर के लिए विशेष प्रावधान: स्टील, सीमेंट, ताप विद्युत और एल्यूमिनियम जैसे कोर सेक्टरों के लिए अलग से योजनाएं बनाई गई हैं।
- थ्रस्ट और सामान्य उद्योगों का वर्गीकरण: दवा, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, कृषि उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी जैसे थ्रस्ट उद्योगों को आकर्षक पैकेज और सुविधाएं मिलेंगी।
छूट और अनुदान
- जीएसटी में समूह (1) से (3) तक के उद्योगों के लिए 60% से 100% तक की छूट।
- स्थायी पूंजी में सामान्य उद्योगों के लिए 15% और थ्रस्ट उद्योगों के लिए 30% तक अनुदान दिया जाएगा।
- विशिष्ट उत्पादों के लिए स्थायी पूंजी निवेश पर 35% छूट, अधिकतम 300 करोड़ तक।
- फार्मास्युटिकल क्षेत्र में अनुसंधान के लिए 3 करोड़ तक का अनुदान।
विशेष प्रोत्साहन
- इंटेलीजेंस और रोबोटिक्स:100 करोड़ का निवेश करने वाली इकाइयों को अतिरिक्त प्रोत्साहन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स उद्योगों के लिए 50% तक का अनुदान, अधिकतम 450 करोड़ रुपए।
- समाजिक प्रोत्साहन: एससी और एसटी के लिए 35% से 50% तक छूट।
- स्टार्टअप और बीमार उद्योगों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं।
इस नई औद्योगिक नीति के माध्यम से सरकार का लक्ष्य उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को गति देना है।
