नई दिल्ली. Delhi Air Pollution: दिल्ली में बेहद खराब मौसम परिस्थितियों, जैसे शांत हवाएं और बहुत कम मिश्रण ऊंचाई के कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘बहुत खराब’ श्रेणी के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है। इसे ध्यान में रखते हुए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की GRAP (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) पर उप समिति ने 13 दिसंबर 2024 को जारी किए गए संशोधित GRAP शेड्यूल के तहत स्टेज-III को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया है। यह आदेश दिल्ली-एनसीआर के सभी क्षेत्रों में लागू होगा।
स्टेज-III GRAP (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान)
दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति के मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने स्टेज-III के तहत कई सख्त उपायों को लागू करने का निर्णय लिया है। यह कदम दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है, खासकर तब जब मौसम की स्थितियाँ अत्यधिक प्रतिकूल होती हैं, जैसे शांत हवाएँ और कम मिश्रण ऊँचाई, जो वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) को ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंचा देती हैं।
स्टेज-III GRAP में किए गए प्रमुख उपाय:
1. निर्माण और विध्वंस कार्यों पर रोक
- निर्माण कार्यों को रोकना: जब AQI ‘बहुत खराब’ श्रेणी में होता है, तो सभी प्रकार के निर्माण और विध्वंस कार्यों को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये गतिविधियाँ प्रदूषण के मुख्य स्रोतों में से एक हैं।
- सख्त नियम: केवल ऐसे निर्माण कार्यों को जारी रखने की अनुमति दी जाती है, जिनके लिए प्रदूषण नियंत्रण उपाय किए गए हों। जैसे, धूल को नियंत्रित करने के लिए पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए।
2. डीजल जेनरेटर सेट (DG Sets) का उपयोग
- नियंत्रित उपयोग: स्टेज-III के तहत, डीजनल जेनरेटर (DG) सेटों का उपयोग केवल आपातकालीन स्थितियों में ही किया जा सकता है। अन्यथा, इनका संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, क्योंकि यह वायु प्रदूषण में वृद्धि करने वाले प्रमुख तत्वों में से एक हैं।
3. खुले में आग जलाने पर रोक
- प्राकृतिक कारणों से प्रदूषण: खुले में कृषि पराली जलाने और अन्य खुले में आग जलाने से भारी प्रदूषण होता है। इसीलिए, इस प्रकार की गतिविधियों पर कड़ी रोक लगाई जाती है।
- निवारक उपाय: किसानों और अन्य लोगों को पराली जलाने के लिए वैकल्पिक उपायों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे कि बायोमास आधारित उपकरणों का उपयोग करना।
4. वाहनों पर कड़े प्रतिबंध
- पुराने वाहनों पर प्रतिबंध: स्टेज-III में 10 साल से पुरानी पेट्रोल और 15 साल से पुरानी डीजल वाहनों का संचालन पूरी तरह से निषिद्ध कर दिया जाता है।
- कड़े उपाय: इन वाहनों से अत्यधिक प्रदूषण होता है, इसलिए इनको सड़क पर लाने की अनुमति नहीं दी जाती है, ताकि हवा की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
5. सड़क निर्माण कार्यों में प्रदूषण नियंत्रण
- धूल नियंत्रण उपाय: सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों में सख्त प्रदूषण नियंत्रण उपाय लागू होंगे, जैसे निर्माण स्थल पर पानी का छिड़काव, धूल को नियंत्रित करने वाली सामग्री का उपयोग और काम के समय पर कड़ी निगरानी रखना।
- पारदर्शिता: अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्माण कार्यों के दौरान धूल और अन्य प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए ताकि हवा में उसके कण न फैलें।
6. औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण
- औद्योगिक इकाइयों के लिए दिशानिर्देश: उन औद्योगिक इकाइयों को सख्त निर्देश दिए गए हैं, जो प्रदूषण का कारण बनती हैं। अगर यह प्रदूषण स्तर बढ़ाती हैं, तो उन्हें अस्थायी रूप से बंद करने या प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने का आदेश दिया जाएगा।
- फैक्ट्रियों का निरीक्षण: प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों की कड़ी निगरानी की जाएगी और उन्हें अपनी गतिविधियाँ रोकने के लिए कहा जाएगा।
7. जनता और स्कूलों के लिए दिशा-निर्देश
- स्कूलों और बच्चों के लिए सुरक्षा: प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य संकट के बढ़ने के कारण, स्टेज-III के दौरान स्कूलों को खुले स्थानों पर शारीरिक गतिविधियों को रोकने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही, बच्चों को बाहर जाने से बचने के लिए कहा जाता है।
- जनता से अपील: लोगों से अपील की जाती है कि वे वाहनों का कम से कम इस्तेमाल करें और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। इसके अलावा, मास्क पहनने और घर के अंदर रहने की सलाह भी दी जाती है।
8. नम्यता (स्मॉग टावर और एयर प्यूरीफायर) का प्रयोग
- स्मॉग टावरों का प्रभाव: स्मॉग टावरों और एयर प्यूरीफायर की संख्या बढ़ाई जाती है, ताकि प्रदूषित हवा को शुद्ध किया जा सके। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में लागू किया जाता है, जहां वायु गुणवत्ता अधिक खराब होती है।
9. पुनः प्रयास और निगरानी
- प्रदूषण नियंत्रक उपायों की निगरानी: इन उपायों का सख्ती से पालन करवाने के लिए नियमित निगरानी और निरीक्षण अभियान चलाए जाते हैं। जिन क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण उपायों की अनदेखी होती है, वहां जुर्माना लगाया जाता है।
- सार्वजनिक जागरूकता अभियान: लोगों में प्रदूषण के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार और पर्यावरण संगठन अभियान चलाते हैं।
स्टेज-III GRAP का उद्देश्य दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और लोगों की सेहत की रक्षा करना है। प्रदूषण के इस स्तर पर सख्त उपायों को लागू किया गया है, जो वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जरूरी हैं। सरकार द्वारा दिए गए ये निर्देश वायु प्रदूषण की स्थिति को सुधारने और क्षेत्रीय पर्यावरण को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
