
जयपुर. Deputy Commandant Recruitment 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा गृह रक्षा विभाग में डिप्टी कमांडेंट (2025) के लिए निकाली गई भर्ती में बड़ी संख्या में अपात्र अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करना सामने आया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस पद के लिए एक्स-आर्मी कैप्टन की योग्यता अनिवार्य है, इसके बावजूद हज़ारों अभ्यर्थियों ने बिना आवश्यक योग्यता के आवेदन कर दिए हैं। अब आयोग ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने जा रहा है।
4 पदों के लिए आए 10,000 से ज्यादा आवेदन
आयोग ने 18 मार्च 2025 को डिप्टी कमांडेंट के 4 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इनमें से 2 पद अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति और 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 22 अप्रैल थी। इन पदों के लिए केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन करना था जो आरक्षित वर्ग से संबंधित हों और सेना से कैप्टन पद से सेवानिवृत्त हुए हों।
आवेदन किया, योग्यता नहीं-अब भुगतना होगा अंजाम
जांच में पता चला है कि बड़ी संख्या में अन्य श्रेणियों के, और गैर-सेना पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया है। आयोग ने ऐसे अपात्र अभ्यर्थियों की सूची राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित कर वेबसाइट पर जारी कर दी है। इन फर्जी आवेदनों के चलते आयोग का समय, संसाधन और श्रम व्यर्थ हुआ है।
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कानूनी कार्रवाई और परीक्षा से बहिष्कार तय
आयोग सचिव ने चेतावनी दी है कि यदि किसी अभ्यर्थी ने झूठे दस्तावेज़ या असत्य जानकारी के आधार पर आवेदन किया है, तो न केवल उसे आगामी सभी परीक्षाओं से डिबार किया जाएगा, बल्कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 217 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
13 से 28 मई तक आवेदन वापसी का अंतिम अवसर
आयोग ने अपात्र अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया है कि वे 13 मई से 28 मई 2025 के बीच आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन पत्र वापस ले लें। योग्य अभ्यर्थियों से यह भी कहा गया है कि वे अपने सेवानिवृत्ति प्रमाण-पत्र अपलोड करें। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
पहले भी मिला था आवेदन वापसी का मौका
गौरतलब है कि आयोग ने इससे पहले भी 25 अप्रैल को प्रेस नोट जारी कर 9 मई तक आवेदन वापस लेने का अवसर दिया था, मगर बड़ी संख्या में अपात्र अभ्यर्थियों ने तब भी लापरवाही बरती।
OTR ब्लॉक की चेतावनी: परीक्षा में गैर-हाजिर तो ऑनलाइन आवेदन पर रोक
राज्य सरकार के 19 अप्रैल 2023 के परिपत्र के अनुसार, अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) कराने वाले अभ्यर्थी यदि एक वित्तीय वर्ष में दो परीक्षाओं में गैरहाजिर रहते हैं, तो उनकी आवेदन की सुविधा अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी।
- पहली बार ब्लॉक होने पर-750 देकर ओटीआर दोबारा चालू होगा।
- दूसरी बार ब्लॉक होने पर- 1500 चुकाने होंगे।
- परीक्षा में नहीं बैठने की पूर्व सूचना आयोग को कम-से-कम एक माह पहले देने पर ही शुल्क से छूट मिलेगी।
