
Saving Account Cash Deposit: अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में बड़ी रकम जमा कर रहे हैं, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण टैक्स नियमों का ध्यान रखना चाहिए। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) में यदि आप अपने बचत खाते में 10 लाख से अधिक जमा करते हैं, तो आपको टैक्स नोटिस मिल सकता है। यह सीमा सिर्फ एक खाते के लिए नहीं है, बल्कि आपके सभी बचत खातों पर लागू होती है।
10 लाख से ज्यादा की जमा को माना जाएगा हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन
बैंक और वित्तीय संस्थान ₹10 लाख से अधिक की जमा को हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन मानते हैं और इसकी जानकारी सीधे इनकम टैक्स विभाग के साथ साझा करते हैं। अगर आप एक दिन में 50,000 या उससे ज्यादा की राशि जमा करते हैं, तो आपको अपना पैन कार्ड नंबर देना आवश्यक होगा। पैन कार्ड न होने पर, आपको फॉर्म 60 या 61 भरना होगा।
ब्याज पर टैक्स का नियम
बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज पर भी टैक्स लागू है। यदि आपके खाते में 10,000 से ज्यादा ब्याज मिलता है, तो उस पर टैक्स देना होगा। हालांकि, सेक्शन 80TTA के तहत 10,000 तक के ब्याज पर टैक्स छूट दी जाती है। वरिष्ठ नागरिकों को सेक्शन 80TTB के तहत ₹50,000 तक के ब्याज पर छूट मिलती है।
कैश लेन-देन के नियम
इनकम टैक्स विभाग ने नकद लेन-देन पर भी कड़े नियम बनाए हैं। सेक्शन 269ST के तहत, कोई भी व्यक्ति एक दिन में एक ही स्रोत से ₹2 लाख से ज्यादा नकद लेन-देन नहीं कर सकता। इसलिए, इस नियम के तहत जानकार रहना आवश्यक है, ताकि आप टैक्स नोटिस से बच सकें।
नोटिस मिलने पर क्या करें?
अगर इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिलता है, तो घबराएं नहीं। सबसे पहले, जमा राशि के स्रोत को साबित करने के लिए अपने बैंक स्टेटमेंट, निवेश दस्तावेज और अन्य जरूरी रिकॉर्ड तैयार रखें। ऐसे मामलों में प्रमाणित टैक्स काउंसलर से मार्गदर्शन लेना भी फायदेमंद हो सकता है।
टैक्स नियमों की समझ होना जरूरी
आपकी बचत और निवेश को सुरक्षित रखने के लिए इन टैक्स नियमों की सही जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। अपनी जमा राशि की योजना बनाते समय इन नियमों का पालन करें, जिससे न केवल आप टैक्स नोटिस से बच सकेंगे, बल्कि आपकी वित्तीय स्थिति भी मजबूत रहेगी।
