जयपुर. agriculture minister kirodilal meena: कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को बीमा कम्पनी के माध्यम से मुआवजे के भुगतान के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से समान अनुपात में राशि वहन किए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत मेड़ता विधानसभा में 7 किसानों को क्लेम के लिए राज्य सरकार की ओर से राशि जारी की जा चुकी है, लेकिन केन्द्र की राशि प्रकियाधीन है। उन्होंने सदन में आश्वस्त किया कि जैसे ही इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा प्रकिया पूर्ण हो जाएगी, लंबित बीमा क्लेमों का भुगतान किया जाएगा। कृषि मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों पर जवाब दे रहे थे।
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विधायक लक्ष्मणराम के प्रश्न का दिया जवाब
इससे पहले विधायक लक्ष्मणराम के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कृषि मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र मेड़ता में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित किसानों की फसलों का बीमा किया गया है। उन्होंने खरीफ 2020 से रबी 2022-23 तक रिलांयस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा वर्षवार निम्नानुसार किसानों की संख्या में फसलों का बीमा का वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 में 29 हजार 992 किसान, वर्ष 2021-22 में 27 हजार 454 तथा 2022.23 में 32 हजार 164 किसानों की फसलों का बीमा दिया गया है।
लंबित बीमा क्लेमों का भुगतान प्रक्रियाधीन
कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रावधानों के अनुसार दर्ज की गई उपज क्षति के आधार पर खरीफ 2020 से रबी 2022-23 तक पात्र बीमित फसल के किसानों को 85.98 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम बीमा कम्पनी द्वारा जारी किए हैं। 7 किसानों के फसल बीमा क्लेम लंबित हैं। उन्होंने बताया कि लंबित बीमा क्लेमों का भुगतान प्रक्रियाधीन है।
