नई दिल्ली. UGC–NET Exam 2024: गृह मंत्रालय की राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई से गड़बड़ी के संकेत मिलने के बाद शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के तहत काम करने वाली स्वायत्त एजेंसी NTA ने मंगलवार को हुई यूजीसी-नेट परीक्षा को रद्द करने का फैसला कर लिया है। ये फैसला भी ऐसे समय लिया है जब मेडिकल इंट्रेंस परीक्षा (NEET) रिजल्ट का विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूजीसी-नेट परीक्षा नए सिरे से करवाई जाएगी। सरकार के मुताबिक परीक्षा में गड़बड़ी के मामले की जांच CBI को सौंपी जा रही है।
शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, एनटीए ने यूजीसी-नेट परीक्षा 18 जून 2024 को देश के विभिन्न शहरों में दो चरणों में अयोजित की थी। ये परीक्षा OMR (पेन और पेपर) मोड में की थी।
19 जून यानी बुधवार को यूजीसी को परीक्षा के लिए गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई से कुछ इनपुट मिले। इन जानकारियों से प्रथम दृष्टया संकेत मिला कि परीक्षा की सत्यनिष्ठा से समझौता किया गया होगा।

नए सिरे से होगी परीक्षा
बयान में कहा है कि परीक्षा प्रक्रिया की उच्चतम स्तर की पारदर्शिता और पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने फैसला लिया है कि यूजीसी-नेट जून 2024 परीक्षा रद्द की जाए। एक नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिसके लिए जानकारी अलग से साझा की जाएगी। इसके साथ ही मामले की गहन जांच के लिए मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपा जा रहा है। 300 शहरों में 1200 से अधिक केंद्रों पर कराई परीक्षा में 9 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में बैठे थे।
दो पारियों में हुई थी परीक्षा
18 जून को दो पारियों में परीक्षा करवाई गई थी। पहली पारी सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 तक चली और दूसरी पारी दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक आयोजित की गई। इस बार 83 विषयों के लिए पेन और पेपर मोड में परीक्षा का आयोजन हुआ।
http://indianews24.dreamhosters.com/2024/06/19/ugc-net-exam-big-decision-of-the-ministry-of-education-announcement-of-cancellation-of-ugc-net-exam-announcement-of-conducting-cbi-investigation/
सुप्रीम कोर्ट ने NTA को जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से कई तीखे सवाल किए। अदालत ने कहा कि अगर NEET परीक्षा में 0.001 फीसदी भी लापरवाही हुई है तो उससे निपटा जाना चाहिए।
