नई दिल्ली. legal drinking age: दिल्ली सरकार ने सभी क्लबों और बारों को आदेश दिया है कि वे ग्राहकों की उम्र की पुष्टि करने के बाद ही शराब परोसें। यह कदम दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग द्वारा हाल में की गई नियमित जांचों के बाद उठाया गया है, जिसमें कई उल्लंघन सामने आए हैं। इन उल्लंघनों में क्लबों और बारों में शराब पीने की कानूनी उम्र की शर्तों का उल्लंघन शामिल था।
आयु सत्यापन का आदेश
दिल्ली सरकार ने क्लबों, बारों, होटलों और रेस्तरां के संचालकों से कहा है कि वे अपने ग्राहकों की आयु सत्यापित करने के लिए वैध पहचान पत्र की हार्ड कॉपी का उपयोग करें। इस आदेश के तहत, अब सभी शराब विक्रेताओं को ग्राहकों की उम्र की पुष्टि करने के बाद ही शराब परोसने की अनुमति होगी।
शराब पीने की कानूनी आयु
दिल्ली में शराब केवल 25 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को ही परोसी जाती है। दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के तहत, 25 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को शराब बेचना या देना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। विभाग को कई शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ शराब विक्रेता इस नियम का उल्लंघन कर रहे थे, और कई लोग अपनी उम्र अधिक बताकर शराब का सेवन कर रहे थे।
नकली आईडी से बचाव
आबकारी विभाग ने एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें क्लबों और होटलों को यह निर्देश दिया गया है कि वे ग्राहकों की आयु सत्यापित करने के लिए केवल भौतिक आईडी कार्ड का ही उपयोग करें। वर्चुअल आईडी (डिजिटल या मोबाइल आईडी) पर भरोसा न करने की सलाह दी गई है, ताकि नकली या संपादित आईडी के उपयोग को रोका जा सके। विभाग ने डिजिलॉकर पोर्टल को छोड़कर किसी भी डिजिटल आईडी को मान्यता नहीं दी है।
आबकारी नीति 2021-22 का संदर्भ
दिल्ली सरकार की पूर्व आबकारी नीति 2021-22 में शराब पीने की कानूनी उम्र को 21 वर्ष तक घटाने का प्रस्ताव था, लेकिन यह नीति भ्रष्टाचार और नियमों के उल्लंघन के आरोपों के कारण लागू नहीं हो सकी। अब यह आदेश इस बात को सुनिश्चित करने के लिए है कि शराब का सेवन केवल कानूनी आयु के व्यक्तियों तक सीमित रहे। यह नया आदेश दिल्ली सरकार के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है, जो शराब के सेवन से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करने और सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे हैं।
