
SEBI: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने यूट्यूबर रवींद्र बालू भारती और उनकी फर्म रवींद्र भारती एजुकेशन इंस्टीट्यूट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। SEBI ने बिना पंजीकरण के निवेश सलाह देने के आरोप में रवींद्र भारती पर 4 अप्रैल 2025 तक प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा, उनके द्वारा की गई 9.5 करोड़ रुपये की कमाई भी लौटाने का आदेश दिया गया है।
क्या था मामला?
SEBI की जांच के मुताबिक, रवींद्र बालू भारती और उनकी कंपनी ने बिना किसी अधिकारिक पंजीकरण के निवेशकों को शेयर बाजार में निवेश की सलाह दी। उन्होंने रवींद्र भारती एजुकेशन इंस्टीट्यूट के माध्यम से अनुभवहीन निवेशकों को बाजार में लुभाया और जोखिम से भरे निवेश विकल्पों के बारे में जानकारी दी, बिना किसी जोखिम का खुलासा किए।
रवींद्र भारती के दो यूट्यूब चैनलों पर कुल 19 लाख फॉलोवर्स थे, जिन्हें उन्होंने अपने निवेश सलाह के माध्यम से आकर्षित किया। हालांकि, SEBI ने पाया कि इन सलाहों में निवेशकों के वित्तीय जोखिमों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई और न ही उन्होंने संबंधित पंजीकरण प्राप्त किया था।
निवेशकों के लिए खतरे की घंटी
SEBI ने बताया कि रवींद्र भारती और उनकी कंपनी ने निवेशकों को जोखिम भरे निवेश में संलिप्त किया और इसके परिणामस्वरूप उन्होंने भारी रकम कमाई। उनके द्वारा की गई सलाहें निवेशकों को प्रभावित कर रही थीं, जिससे उन पर निवेश संबंधी निर्णय लेने में भी असर पड़ा।
SEBI की सख्ती
SEBI ने रवींद्र बालू भारती, उनकी कंपनी और उनके सहयोगियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें किसी भी प्रतिभूति बाजार गतिविधि में शामिल होने पर अप्रैल 2025 तक प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही, बिना पंजीकरण के निवेश सलाह देने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो बिना आवश्यक अनुमतियों के निवेश सलाह देने का कार्य करते हैं। SEBI ने यह साफ किया है कि ऐसे अनधिकृत सलाहकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाया जा सके और बाजार में पारदर्शिता बनी रहे।
